भारत सरकार द्वारा देश के वरिस्ट वृद्ध नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए एक योजना पारित किया गया है जिसका नाम Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 मई 2017 को लांच किया गया था। किया गया था।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को बहुत पहले ही लगभग 2003-4 मे ही अटल विहारी भाजपेयी के कार्यकाल के दौरान ही लागू करने का निर्णय लिया गया था। PMVVY के तहत जीवन बीमा निगम (LIC) को ध्यान म रखते हुय वरिस्ट नागरिकों के लिए एक प्रकार का बहुत ही लाभदायक पेंशन योजना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा निवेस किए गए धनराशि का सरकार 8.3% ब्याज का गारंटी लाभ लोगों को प्रदान करती है।
pradhan mantri vaya vandana yojana (PMVVY) 20223-24
PMVVY भारत सरकार की एक सरकारी पेंशन योजना है लेकिन इसे अब जीवन बीमा निगाम (LIC) द्वारा संचालित किया जा रहा है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो यह एक Social Security योजना की तरह ही है। इस योजना मे लाभार्थियों द्वारा निवेस किए जाने वाली राशि का सीमा पहले 7.50 लाख ही था लेकीन इस समय इसे बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है।
इसमे निवेस करने की समय सीमा पहले 28 सितंबर 2022 था उसे भी बढ़ाकर 28 सितंबर 2023 कर दिया गया है। तो आज हम सब Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana 2023-24 की नई अपडेट और पूरी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और अन्य सभी निरदेस जानकारी इस आर्टिकल के माध्यम से जानेंगे।
Overview Details of Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana
योजना | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana |
किसके द्वारा लांच किया गया | केंद्र सरकार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 4 मई 2017 को लांच किया गया था। |
लाभार्थी | भारत के वरिस्ट नागरिक |
उद्देश्य | भारत के ऐसे नागरिक जो ऑटो चलाने वाले, हाउस हेल्पर यदि जैसे नागरिकों को पेंशन प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.licindia.in/Home |
वर्ष | 2023-24 |
संचालक | भारतीय जीवन बीमा निगाम (LIC) |
PMVVY से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
इस योजना से जुड़ी बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे लाभार्थी को जान लेना चाहिए जो निम्नलिखित है।
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत इसमे आवेदन करने वाले इच्छुक उम्मीदवार अधिकतम 15 लाख की धनराशि निवेस करके 60 वर्ष आयु होने के बाद 10 हजार रुपये प्रति माह का पेंशन प्राप्त कर सकते है।
- इस योजना मे निवेस करने वाले लाभार्थी का आयकर अधिनियम सन 1961 का धारा BOC के तहत टैक्स फ्री कर दिया जाता है। लेकीन उसके द्वारा निवेस किए गए धनराशि पर मिलने वाला ब्याज पर आयकर का भुगतयान करना पड़ता है।
- यदि लाभार्थी हर महीने पेंशन प्राप्त करता है तो उसे 8% की दर से ब्याज दिया जाएगा। यदि प्रतिवर्ष जो अपना पेंशन उठाना चाहता है उसे 8.3% की दर के हिसाब से ब्याज प्रदान किया जाता है।
- 10 वर्ष वाली पालिसी अवधि मे निवेशक के पास प्रतिमाह, तिमाही, छमाही या वार्षिक पेंशन चुनने के लिए विकल्प होता है।
- इस योजना से जुडने के लिए लोगों को किसी भी प्रकार का मेडिकल करवाने या कोई भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है।
- यदि इस योजना से जुड़े किसी भी निवेसक या लाभार्थी का मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा निवेस किया गया राशि लौटा दिया जाता है तथा उसके घर वालों को फंड भी दिया जाता है।
- इस योजना के तहत निवेस करने के 10 वर्ष बाद अंतिम पेंशन के साथ लाभार्थी द्वारा निवेस किया गया राशि भी वापस लौटा दिया जाता है।
Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana खरीद मूल्य एंव पेंशन की धनराशि
पेंशन की केटेगरी | न्यूनतम खरीद मूल्य | पेंशन की राशि | अधिकतम खरीद मूल्य | पेंशन की राशि |
मासिक | 162162 | 1000 | 1500000 | 9250 |
त्रैमासिक | 161074 | 3000 | 1489933 | 27750 |
छमाही | 159574 | 6000 | 1476064 | 55500 |
वार्षिक | 156658 | 12000 | 1449086 | 111000 |
(PMVVY) प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कर लाभ
- Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana एक प्रकार से देखा जाए तो यह एक निवेस योजना है।
- इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी आवेदक 15 लाख रुपये तक इस योजना मे निवेस कर सकते है।
- लाभार्थियों के निवेस किए गए धनराशि के आधार पर उन्हे 1000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दिया जाता है।
- इस योजना के तहत मिलने वाले वापसी पर मौजूद कर कानून और समय-समय पर लागू की गई कर के दर के अनुसार ब्याज दिया जाता है।
- PMVVY प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पर GST से छूट प्रदान किया गया है।
- सभी सामान्य जीवन बीमा एनसूरेंस मे टर्म एनसूरेंस पर 18% का GST लगाया जाता है लेकीन इस योजना पर जिएस्टी को छूट कर दिया गया है।
- आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत इस योजना के अंतर्गत निवेस करने वाले लाभार्थीयो द्वारा कटौती की दावा नहीं किया जा सकता।
Pradhan mantri Vaya Vandana Yojana Free Look Period
यदि कोई आवेदक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के नियमों और शर्तों से संतुष्ट नहीं है तो वह आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर अपना आवेदन वापस ले सकता है। यदि आवेदना आफ़लाइन की गई है तो भी 15 दिन के अंदर आवेदक वापिस निकल सकता है और उतने दिन तक निवेस किया गया राशि वापस ले सकता है।
यदि पालिसी अनलाइन किया गया हो तो वापस लेने के लिए आवेदक के पास 30 दिनों का समय होता है। यदि आवेदक अपना पालिसी वापस लेता है तो उसे पालिसी वापस लेने का कारण बताना अनिवर्य है। और पालिसी वापस लेने वाले आवेदक को उसके राशि मे से स्टेम्प ड्यूटी चार्ज तथा निवेस किए गए मूल्य का रिफ़ंड वापस किया जाता है।
Pradhan mantri Vaya Vandana Yojana का न्यूनतम तथा अधिकतम पेंशन राशि
पेंशन का केटेगरी | न्यूनतम पेंशन | अधिकतम पेंशन |
मासिक | 1,000 रुपए | 9,250 रुपए |
त्रैमाही | 3,000 रुपए | 27,750 रुपए |
छमाही | 6,000 रुपए | 55,500 रुपए |
वार्षिक | 12,000 रुपए | 1,11,000 रुपए |
PMVVY न्यूनतम तथा अधिकतम खरीद मूल्य
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत पेंशन के बहुत से तरीको से अधिकतम तथा न्यूनतम खरीद मूल्य कुछ इस प्रकार है।
मोड आफ पेंशन | न्यूनतम खरीद मूल्य | अधिकतम खरीद मूल्य |
मासिक | 1,50,000 रुपए | 7,50,000 रुपए |
त्रैमासिक | 1,49,068 रुपए | 7,45,342 रुपए |
छमाही | 1,47,601 रुपए | 7,38,007 रुपए |
वार्षिक | 1,44,578 रुपए | 7,22,892 रुपए |
Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana का उद्देश्य
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के ऐसे वरिस्ट नागरिकों को पेंशन प्रदान करना है जिनके पास सरकारी नौकरी या कोई बिजनस नहीं है जिसके कारण वे भविष्य के लिए पैसै का सैविंग नहीं कर पते है जैसे हाउस हेल्पर, आटो रिक्सा ड्राइवर, मजदूर मुख्य रूप से इस लोगों के लिए इस योजना को पारित किया गया।
इस योजना के माध्यम से ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बहुत ही कम प्रीमियम जमा करने के लिए फिक्स कर दिया जाता है जिसे वे हर महीने लगभग 20 साल तक जमा करते है उसके बाद उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो जाने पर उनके द्वारा निवेस किए गए धनराशि मे 8% का ब्याज जोड़कर उन्हे प्रतिमाह पेंशन प्रदान किया जाता है। जिसके कारण उन्हे और इस योजना के लाभार्थियों को वृद्ध अवस्था मे आर्थिक स्थितियों का सामाना नहीं करना पड़ेगा।
Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana का ब्याज दर
पेंशन विकल्प | तय ब्याज दर |
मासिक | 7.40% |
त्रैमासिक | 7.45% |
छमाही | 7.52% |
सालाना | 7.60%% |
Benefits of Pradhan mantri Vaya Vandana Yojana
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत इस योजना के लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ है।
- इस योजना के तहत लाभार्थियों को 10 वर्षों के लिए 8% वार्षिक रिटर्न के साथ प्रतिमाह पेंशन प्रदान किया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सर्विस टैकसो जैसे GST से छूट दिया गया है।
- पालिसी के 10 साल की अवधि के दौरान सभी अवधि के अंत का पेंशन बकाया रखा जाता है ताकि पेन्सनर को को भुगतान करने के लिए मासिक, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक विकल्पों के रूप मे दिया जाता है जो विकल्प लाभार्थी चुनता है।
- खरीद मूल्य और अंतिम पेंशन किस्त समेत पूरी राशि 10 साल के पालिसी अवधि के लास्ट तक देना होता है जब तक लाभार्थी जीवित है।
- इस योजन के तहत्त तीन वर्ष पूरा हो जाने पर आपके द्वारा निवेस राशि का 75% तक लोन के रूप मे ले सकते है। और इस लोन के ब्याज को किस्तों मे से काट लिया जाता है। और लोन राशि को क्लेम आय से वसूल किया जाता है।
- योजना की अवधि पूरी होने से पहले अगर कोई चाहे तो अपने द्वारा निवेस किया गया राशि को ले सकता है। लेकीन यह कुछ मामले मे ही संभव है जैसे स्वयं को गंभीर बीमारी / पत्नी / माता / पिता के मेडिकल इमेरजेन्सी इलाज के लिए ऐसे ही परिस्थितियों मे पैसा वापस किया जाता है।
- यदि पालिसिधारक का मृत्यु पालिसी अवधि के 10 वर्षों के अंदर हो जाती है तो उसके नामनी को खरीद मूल्य वापस कर दिया जाता है।
Pradhan mantri Vaya Vandana Yojana के लिए योग्यता शर्ते
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित योग्यता शर्ते होना चाहिए।
- PMVVY योजना के लिए कोई विसिस्ट पात्रता मानदंड नहीं है सिवाय इसके की उम्मीदवार को वरिस्ट नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक भारत का मूल निवाशी होना चाहिए।
- आवेदक का आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए।
- आवेदक इस योजना मे निवेस करने के लिए तैयार होना चाहोये।
- न्यूनतम पालिसी अवधि 10 वर्ष है।
Pradhan mantri Vaya Vandana Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
PMVVY योजना मे आवेदन करने के लिए आवेदक के पास नीमनलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदक का रिटायरमेंट दस्तावेज
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