Haryana Pashudhan Bima Yojana:- हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा पशुधन बिमा योजना आरंभ किया गया हैं। बहुत से नागरिको के लिए पशुपालन आय का एक साधन हैं।कई बार ऐसा होता है कि पशुओं के मरने के वजह से पशुपालको को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता हैं। इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने इस योजना का शुरुआत किया हैं। जिसके अंतर्गत पशुओं को बिमा सुरछा प्रदान किया जायेगा आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना से जुडी सभी जानकारी प्रदान कराएगे।
Haryana Pashudhan Bima Yojana 2023
पशुपालन विभाग द्वारा हरियाणा पशुधन बिमा योजना को 29 जुलाई 2016 को आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से पशुओं को सुरछा कवर प्रदान किया जायेगा, यह बिमा मवेसिओं जैसे जानवरों को प्रदान किया जायेगा। इस प्रीमियम के भुगतान करने के बाद सभी पशुओं को 3 साल की अवधी के लिए बिमा कवर प्रदान किया जायेगा। यदि इसके बिच पशु की मृतु हो जाती है तो बिमा कम्पनी द्वारा पशु को उसका मुआवजा दिया जायेगा।
हरियाणा पशुधन बिमा योजना 2023 के माध्यम से लगभग एक लाख से ज्यादा पशुओं को बिमा कवर करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया हैं। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के नागरिक आसानी से मुफ्त में उठा सकते हैं।
Haryana Pashudhan Bima Yojana किस परिस्थितियों में मिलेगा लाभ
- बाढ़ के करण पशु की मृतु होने की स्थिति में
- नहर में डूबने की स्थिति में
- आग लगने की स्थिति में
- पशु को बिजली से करंट लगने की स्थिति में
- अचानक वाहन से टकराने की स्थिति में
- किसी बीमारी से मृतु होने की स्थिति में
- प्राकृतिक आपदा के करण
Highlights Of Haryana Pashudhan Bima Yojana 2023
योजना का नाम | Haryana Pashudhan Bima Yojana |
शुरुआत की गयी | हरियाणा सरकार द्वारा |
उद्देश्य | हरियाणा के निवासी |
लाभार्थी | पशुओं को सुरछा बिमा प्रदान करना |
साल | 2023 |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://pashudhanharyana.gov.in/ |
Haryana Pashudhan Bima Yojana मुआवजा की धनराशी
पशु | धनराशि |
भैंस | 88000 रुपये |
गाय | 80000 रुपये |
घोड़ा | 40000 रुपये |
भेड़ | 5000 रुपये |
सूअर | 5000 रुपये |
बकरी | 5000 रुपये |
Haryana Pashudhan Bima Yojana के लाभ तथा विशेताएं
- इस योजना के अंतर्गत पशुओं को बिमा कवर प्रदान किया जायेगा।
- यह बिमा केवल मवेशी जानवरों को प्रदान किया जायेगा।
- इसके लिए पशुपालकों को प्रीमियम भुगतान किया जायेगा।
- एक बार प्रीमियम होने के बाद 3 साल की अवधी के लिए बिमा कवर प्रदान किया जायेगा।
- यदि इस अवधी के बिच पशुओं की मृतु किसी करण हो जाती है तो बिमा कंपनी द्वारा मुआवजा राशी प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना का लाभ अनुसूचित जाती के नागरिक फ्री में उठा सकते हैं।
- पशुओं की मृतु होने पर पशुपालको को धन-सम्बंधी हानि से बचाया जा सकेगा।
- इस योजना के अंतर्गत से पशुपालको की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।
Pashudhan Bima Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- जाती प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
Hariyana Pashudhan Bima Yojana Apply करने की प्रक्रिया
यदि आप हरियाणा पशुधन बिमा योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो निचे बताये गए स्टेप को फालो करें।
- सबसे पहले आपको हरियाणा पशुधन बिमा योजना के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट का होम पेज खुलने पर आपको Haryana Pashudhan Bima Yojana के लिंक पर क्लीक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
- खुले हुए पेज पर आपको डाउनलोड आवेदन पत्र के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन पत्र pdf के रूप में खुलकर आएगा।
- इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा।
- अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आपका नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र से सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट को अटैच करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन पत्र सम्बंधित विभाग के ऑफिस में जमा करना होगा।
- इस तरह आप हरियाणा पशुधन बिमा योजना के तहत आवेदन कर पायेगे।
Padhudhan Bima Yojana के आंकड़े
Haryana Pashudhan Bima Yojana के अंतर्गत लगभग 3,29,000 पशुपालकों ने बीमा करवाया हैं बीमा करवाने वाले नागरिकों की संख्या कुछ इस प्रकार हैं।
जिलों के नाम | आंकड़े |
अंबाला | 8083 |
भिवानी | 25213 |
फरीदाबाद | 11487 |
फतेहाबाद | 15843 |
गुरुग्राम | 7273 |
चरखीदादरी | 13105 |
हिसार | 19236 |
झज्जर | 7698 |
जींद | 14021 |
कैथल | 14294 |
करनाल | 23320 |
कुरुछेत्र | 25245 |
महेंद्रगढ़ | 20113 |
मेवात | 22983 |
पलवल | 11863 |
पानिपथ | 4227 |
पंचकूला | 10464 |
रेवाड़ी | 12833 |
रोहतक | 10119 |
सिरसा | 32985 |
सोनीपत | 8291 |
यमुनानगर | 20652 |
Pashudhan Bima Yojana प्रीमियम राशी
पशु | प्रीमियम राशी |
गाय | 100 |
भैंस | 100 |
भेड़ | 25 |
ऊंट | 100 |
बकरी | 25 |
बैल | 100 |
सुअर | 25 |
Hariyana Pashudhan Bima Yojana के योग्यता
- सबसे पहले पशुपालक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना में केवल गाय, भैंस, भेड़, बकरी, और सूअर जैसे पशुओं को सुरछा कवर किया जायेगा।
- इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के नागरिक आसानी से मुफ्त में उठा सकते हैं।
Pashudhan Helpline Number
हमने इस आर्टिकल के माध्यम से हरियाणा पशुधन बीमा योजना से जुडी सभी जानकारी प्रदान करायी हैं फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है। तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर या इमेल करके अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं।
- Helpine Number – 0172-2714001
- Email Id – dg.ahd@hry.nic.in